One Stop Centre scheme WCD – Sakhi Scheme

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उद्देश्य

One Stop Centre scheme WCD – Sakhi Scheme: वन स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी) का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों में, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना है।

इसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही महिलाओं को सहायता और निवारण के साथ सुविधा दी जाएगी, चाहे वह किसी किसी भी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति की हों। यौन प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तस्करी, सम्मान संबंधी अपराध, एसिड अटैक या डायन-हंटिंग के प्रयास के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाएं जो ओ.एस.सी तक पहुंच गई हैं या उन्हें संदर्भित किया गया है, उन्हें विशेष सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

योजना के उद्देश्य हैं:

  1. निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करना।
  2. महिलाओं से हुई किसी भी प्रकार की हिंसा के बचाव के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई सारी सेवाओं की तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

लक्षित समूह

ओ.एस.सी हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी शामिल हैं को सहायता देगा, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति से संबंधित हों।

One Stop Centre scheme WCD - Sakhi Scheme
One Stop Centre scheme WCD – Sakhi Scheme

One Stop Centre scheme WCD – Sakhi Scheme Benefits

18 से कम उम्र की बालिकाएं-

  • यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को केंद्र में भेजा जाता है, तो उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 2012 के तहत स्थापित प्राधिकरणों/संस्थानों के समन्वय में भी सेवा प्रदान की जाएगी।

रेफरल सेवाओं के साथ केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा।

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सेवाओं के प्रकार:

  1. आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं: ओ.एस.सी हिंसा से पीड़ित महिलाओं को बचाव और रेफरल सेवाएं प्रदान करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)108 सेवा और पुलिस (पी.सी.आर. वैन) जैसे मौजूदा व्यवस्था के साथ संपर्क विकसित किया जाएगा, ताकि हिंसा से पीड़ित महिला को या तो उस स्थान से बचाया जा सके और निकटतम 4 चिकित्सा सुविधाओं (सरकारी/प्राइवेट) के लिए या आश्रय के लिए भेजा जा सके।
  2. चिकित्सा सहायता: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सहायता/जाँच के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा जाएगा, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा, एम्बुलेंस का प्रावधान (यदि आवश्यक हो) प्रदान किया जाता है।
  3. पुलिस सहायता: प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर/एन.सी.आर) दाखिल करने की सुविधा/सहायता प्रदान की जाती है। प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पुलिस अधिकारी निर्धारित किया जाता है।
  4. मनोसामाजिक सहायता/परामर्श
  5. कानूनी सहायता/परामर्श
  6. आश्रय: ओ.एस.सी पीड़ित महिलाओं को एक अस्थायी आश्रय सुविधा प्रदान करेगा। दीर्घकालीन आश्रय आवश्यकताओं के लिए स्वाधार गृह/अस्थायी आश्रय (प्रबंधित/सरकार/गैर सरकारी संगठन से संबद्ध) के साथ व्यवस्था की जाएगी। हिंसा से पीड़ित महिलाएं अपने बच्चों के साथ (सभी उम्र की लड़कियां और 8 साल तक के लड़के) ओ.एस.सी में अधिकतम 5 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी आश्रय का लाभ उठा सकती हैं। अस्थायी आश्रय में किसी भी महिला की स्वीकार्यता केंद्र प्रशासक के अधिकार के अधीन है।
  7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा: ऑनलाइन पुलिस और अदालती कार्यवाही की सुविधा के लिए योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।

One Stop Centre scheme WCD – Sakhi Scheme Eligibility

इस योजना में किसी भी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति की वे सब महिलाएं आती हैं, जो शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही हैं।

One Stop Centre scheme WCD – Sakhi Scheme Application Process

ऑनलाइन

हिंसा से पीड़ित महिला ओ.एस.सी तक निम्न तरीके से पहुंच सकती है:



  1. खुद से;
  2. किसी भी जनहितैषी नागरिक, लोक सेवक (जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत परिभाषित है), रिश्तेदार, दोस्त, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवक आदि सहित किसी भी व्यक्ति के माध्यम से। ,
  3. पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया हेल्पलाइन के साथ एकीकृत महिला हेल्पलाइन के माध्यम से।

आवश्‍यक दस्‍तावेज

  1. आवेदन के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है।
  2. आप अपना वैध पहचान पत्र साथ रख सकते हैं।

External links

Ministry of Women and Child Development

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