PM Vishwakarma : CSC PM Vishwakarma Yojana Registration

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PM Vishwakarma : CSC PM Vishwakarma Yojana Registration

विश्वकर्मा योजना क्‍या है?

विश्वकर्मा योजना देश भर में हमारे मेहनती छोटे कारीगरों और श्रमिकों का समर्थन करने के लिए है। यह विशेष योजना प्रशिक्षण, उन्नत तकनीकों और कौशल-संबंधी मार्गदर्शन के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

“परंपरागत रूप से, करोड़ों ‘विश्वकर्मा’ जो अपने हाथों, औजारों और उपकरणों से कड़ी मेहनत करके कुछ न कुछ बनाते हैं, इस देश के निर्माता हैं। हमारे पास लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री आदि जैसे अनगिनत लोगों की एक विशाल सूची है। इन सभी विश्वकर्माओं की कड़ी मेहनत का समर्थन करने के लिए देश पहली बार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार समर्थन के प्रावधान किये गये हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विश्वकर्मा करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा”
-माननीय प्रधान मंत्री, 1 फरवरी, 2023

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योजना के उद्देश्य


पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना है और इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  1. कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना।
  2. उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
  3. उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।
  4. इच्छित लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।
  5. इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
  6. विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना।

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पात्रता मापदंड

  1. स्व-रोज़गार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
  2. पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा।
  4. योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  5. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

योग्य ट्रेड

लकड़ी आधारितलौह/धातु आधारित*/पत्थर आधारितसोना/चांदी आधारितमिट्टी आधारितचमड़े पर आधारितवास्तुकला/निर्माणअन्य
कारपेंटर (सुथार)अस्रकारगोल्डस्मिथ (सुनार)कुम्हार (कुम्हार)मोची (चर्मकार)/
जूता बनाने वाला/जूता कारीगर
मेसन (राजमिस्त्री)टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कयर बुनकर
नाव बनाने वालाब्लैकस्मिथ (लोहार)गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
हथौड़ा और टूल किट निर्माताBarber (नाई)
मरम्मत करने वालामाला निर्माता
मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वालामछली पकड़ने का जाल निर्माता
वशेरमन (धोबी)
दर्जी (दारज़ी)

नोट: (*) इसमें कांस्य, पीतल, तांबा, डायस, बर्तन, मूर्तियाँ आदि का निर्माण भी शामिल है।

निम्नलिखित लाभार्थी जो पीएम-विश्वकर्मा पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आते है:

  1. कवचधारी
  2. नाई (नाई)
  3. टोकरी निर्माता/टोकरी वेवर: चटाई निर्माता/कॉयर
  4. लोहार (लोहार)
  5. नाव बनाने वाला
  6. बढ़ई (सुथार)
  7. मोची (चार्मकार/जूता/जूते/निर्माता)
  8. गुड़िया और खिलौने बनाने वाली कंपनी (पारंपरिक)
  9. मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला
  10. सुनार (सुनार)
  11. हैमर और टूलकिट निर्माता
  12. ताला बनाने वाला
  13. माला बनाने वाला
  14. राजमिस्त्री (मिस्त्री)
  15. कुम्हार (कुम्हार)
  16. मूर्तिकार (मूर्तिकार/पत्थर की नक्काशी/स्तंभ तोड़ने वाला)
  17. दर्जी
  18. धोबी

योजना लाभ

1. मान्यता:
प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से हुई विश्वकर्मा के रूप में पहचान
2. कौशल:
a. कौशल सत्यापन के बाद 5-7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रशिक्षण
b. इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं
c. प्रशिक्षण वजीफा: 500 रुपये प्रति दिन
3. टूलकिट प्रोत्साहन: 15,000 रुपये अनुदान
4. ऋण सहायता:
a. संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण: 1 लाख रुपये (18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किश्त)
b. ब्याज की रियायती दर: लाभार्थी से 5% लिया जाएगा और एमओएमएसएमई द्वारा 8% की ब्याज छूट सीमा का भुगतान किया जाएगा।
c. क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
5. डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: अधिकतम 100 लेनदेन तक प्रति लेनदेन 1 रुपये (मासिक)
6. विपणन सहायता: राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।

योजना का लाभ कैसे उठाएं

पीएम विश्वकर्मा योजना एक समग्र योजना है और इसमें कारीगरों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है
शिल्पकार अपने उत्पादों और सेवाओं और पेशेवर कल्याण को बढ़ाने में

स्टेप 1: मोबाइल और आधार सत्यापन
अपना मोबाइल प्रमाणीकरण और आधार ईकेवाईसी करें

चरण दो: कारीगर पंजीकरण फॉर्म
पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें.

चरण 3: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र
पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और प्रमाणपत्र डाउनलोड करें

चरण 4: योजना घटकों के लिए आवेदन करें
विभिन्न घटकों के लिए आवेदन करना प्रारंभ करें

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सीएससी के माध्‍यम से विश्वकर्मा योजना के अन्‍तर्गत कैसे आवेदन करें।

सीएससी के माध्‍यम से विश्वकर्मा योजना के अन्‍तर्गत कैसे आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विश्वकर्मा योजना की ऑफिसियल बेबसाइट पर आना होगा। बेबसाइट पर पहुँचने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

विश्वकर्मा योजना आवेदन

जैसे ही आप ऊपर दिये गये लिंंक पर क्लिक करेंगे तक आपके सामने कुछ इस प्रकार से बेबसाइट खुलेगी।

बेबसाइट खुलने के बाद पोर्टल पर दिये गये लोगिन वाले ऑपशन पर क्लिक करें उसके बाद सीएससी लोगिन पर फिर आपको CSC – Register Artisans पर क्लिक करना होगा।

Login Through CSC On Vishwakarma Yojana

यहाँँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डालकर लोगिन हो जाना है।

CSC से Login होने पर आपको इस प्रकार से पोर्टल दिखेगा। यहांं पर आपको कस्‍टमर की डिटेल डालकर विश्वकर्मा योजना के अन्‍तर्गत कस्‍टमर का रजिस्‍ट्रेशन कर देना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

यहां कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं –

प्रधान मंत्री विश्वकर्मा स्कीम क्‍या है?

पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कारीगरों और शिल्पकारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र और अंत-से-अंत सहायता प्रदान करती है। लिंकेज समर्थन.

योजना का लक्षित लाभार्थी कौन है?

दिशानिर्देशों में उल्लिखित 18 व्यापारों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं।

योजना में किस श्रेणी के व्यापार शामिल हैं?

बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार (सुनार), कुम्हार (कुम्हार), मूर्तिकार (मूर्तिकार) / पत्थर तराशने वाला / पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार) / जूता बनाने वाला / फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता / टोकरी वेवर: चटाई निर्माता / कॉयर बुनकर / झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई (नाई), माला निर्माता (मालाकार), धोबी (धोबी), दर्जी ( दारज़ी) और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

पीएम विश्वकर्मा के प्रमुख घटक क्या हैं?

मान्यता: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड
कौशल उन्नयन
टूलकिट प्रोत्साहन
ऋण सहायता
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन
विपणन समर्थन

योजना की पात्रता मानदंड क्या हैं?

हाथ और औजारों से काम करने वाला और उपरोक्त परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगा।
पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा।
योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

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